जॉन दयाल को कोर्ट से सम्मन जारी, 22 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा

समाचार चैनल के कार्यक्रम में संघ पर लगाए थे आधारहीन व गलत आरोप

ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के अध्यक्ष जॉन दयाल के खिलाफ न्यायालय ने सम्मन जारी किया है. जॉन दयाल को 22 अप्रैल को न्यायालय में पेश होना पड़ेगा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आधारहीन आरोप लगाने तथा अनर्गल बयान देने पर मानहानि मामला दर्ज करवाया गया है. एक कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर की ओर से अधिवक्ता आदित्य मिश्रा ने न्यायालय में याचिका दायर की है.

12 जुलाई 2018 को एक समाचार चैनल पर डिबेट में ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के अध्यक्ष जॉन दयाल भी प्रतिभागी थे. इस डिबेट के दौरान जॉन दयाल ने RSS Kills अर्थात् संघ ने लोगों को मारा, तथा RSS Killed Gandhi अर्थात् आरएसएस ने गांधी की हत्या की, जैसे गलत एवं आधारहीन आरोप संघ पर लगाए थे. जिस कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समाज में प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है, साथ ही संघ का  स्वयंसेवक होने के नाते उनकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है. इन बयानों को आधार बनाते हुए विवेक चंपानेरकर ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय मानहानि का केस दायर किया है. न्यायालय में डिबेट का 42 मिनट का वीडियो लिंक सबूत के रूप में प्रस्तुत किया है.

यह पहला मामला नहीं है, जब संघ पर सार्वजनिक मंच से बिना सिर पैर और आधारहीन आरोप लगाया गया है. 2014 लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने भिवंडी में संघ पर गांधी जी की हत्या करने का आरोप लगाया था, जिसमें वे केस का सामना कर रहे हैं. इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय तक जाने के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली. वर्ष 2017 में वामपंथी पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के पश्चात् सीताराम येचुरी और राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि – ‘संघ विचार और संघ कार्यकर्ताओं ने गौरी लंकेश की हत्या की है’, इस अनर्गल आरोप पर भी दोनों के खिलाफ अधिवक्ता धृतिमान जोशी ने मानहानि का केस न्यायालय में दायर किया है.

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