राजस्थान सरकार ने पहलू खान और उसके बेटे के खिलाफ गैर कानूनी तरीक़े से मवेशी ले जाने के आरोप में चार्जशीट दाख़िल की है. पहलू ख़ान की एक अप्रैल 2017 को लोगों ने गौ तस्करी के संदेह में पहलू खान की पिटाई कर दी थी, जिसके कुछ दिन बाद अस्पताल में पहलू की मौत हो गई थी. लोगों का आरोप था कि गौवंश की तस्करी में शामिल है.
पुलिस ने इस मामले में दो FIR दर्ज की थी. एक FIR पहलू खान की हत्या के मामले में 8 लोगों के ख़िलाफ़ और दूसरी बिना कलेक्टर की अनुमति के गौवंश ले जाने पर पहलू और उसके परिवार के खिलाफ़ दर्ज हुई थी. दूसरे मामले में पहलू खान और उसके दो बेटों के खिलाफ़ अब चार्जशीट दाखिल की गई है. पहलू ख़ान की मौत हो चुकी है, ऐसे में उनके ख़िलाफ़ तो केस बंद हो जाएगा, लेकिन उनके बेटों के ख़िलाफ़ केस चलेगा.
पुलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल चार्जशीट के अनुसार पहलू खान के खिलाफ राजस्थान में गोहत्या और तस्करी को लेकर जारी कानून के तहत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. राजस्थान के गौ जातीय पशु (वध निषेध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1995 और नियम, 1995 की धारा 5, 8 और 9 के तहत पहलू खान व उनके बेटों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है.