संघ मानहानि मामला – राहुल गांधी और सीताराम येचुरी को मिली जमानत

राष्ट्रीय सवयंसेवक संघ मानहानि मामले में महाराष्ट्र की एक कोर्ट से राहुल गांधी तथा सीताराम येचुरी को वीरवार 04 जुलाई को जमानत मिल गई. मानहानि मामले में दोनों वीरवार को न्यायालय में पेश हुए थे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी ने आरोप लगाया था कि पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ है. उनके इस वक्तव्य के विरूद्ध दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी को 15 हजार के मुचलके पर जमानत मिल गई. मामला मुंबई के माझगाव न्यायालय में चल रहा है. सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि वे दोषी नहीं हैं. अधिवक्ता धृतिमान जोशी ने 2017 में मानहानि का मामला कोर्ट में दायर किया था. राहुल गांधी की तरफ से पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने जमानत दी.

वामपंथ समर्थक और हिन्दू विरोधी विचारों के लिए परिचित लेखिका गौरी लंकेश की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी. घटना को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने, इस मामले में संघ का नाम घसीटा था. ‘संघ विचारधारा से प्रभावित संघ कार्यकर्ताओं ने गौरी लंकेश की हत्या की है’, ऐसा वक्तव्य सीताराम येचुरी ने एक चर्चासत्र के दौरान दिया था.

जिस पर अधिवक्ता धृतिमान जोशी ने राहुल गांधी और सीताराम येचुरी के खिलाफ मानहानि मामला दायर किया था. मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी.

भिवंडी न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ एक अन्य मानहानि मामले में भी सुनवाई चल रही है. 2014 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ‘संघ ने महात्मा गांधी जी की हत्या की है’. इस पर राजेश कुंटे ने न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था.

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